
जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत की बहाली
कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने जारी किया पत्र, वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मिली राहत, आरती रावत की बहाली न केवल प्रशासनिक निर्णय का परिणाम है, बल्कि न्याय की विजय भी है।
लखनऊ: प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के पालन में जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत को पुनः बहाल कर दिया है। यह फैसला तब आया जब आरती रावत पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप और भ्रष्टाचार के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई थी।
महत्वपूर्ण बिंदु:
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बहाली का आदेश: कोर्ट के निर्देशानुसार प्रशासन ने आरती रावत को उनके पद पर वापस बुला लिया है।
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प्रशासनिक कार्यवाही: सरकार द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी कार्यवाही कोर्ट के आदेश के अनुरूप हुई है।
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वित्तीय अनियमितताएँ: आरती रावत पर लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद उनकी निलंबन की कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ जांच जारी थी।
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भ्रष्टाचार के आरोप: भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कड़ी कार्यवाही की गई थी, लेकिन कोर्ट के निर्णय के पश्चात इन्हें संशोधित करते हुए पुनः बहाली की कार्रवाई की गई।
खुशियों की लहर:
इस बहाली से कारीकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्टी के कार्यकर्ता इस फैसले पर उत्साह के साथ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा बरकरार है। समर्थक इस निर्णय को नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं और मानते हैं कि आगे भी सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
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